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Home » मुख्या समाचार » HPU के वीसी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब
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हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. एडीएन वाजपेयी के खिलाफ दायर याचिका में विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रो. एडीएन वाजपेयी इस पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी किए जाएं.
अधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर और अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा द्वारा दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रो. एडीएन वाजपेयी ने 3 फरवरी 2011 को वीसी के पद के लिए आवेदन किया था. आवेदन करते समय वाजपेयी ने इसका जिक्र नहीं किया कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच लंबित है.
वाजपेयी ने यह भी छिपाया कि उन्हें अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया था. प्रो. वाजपेयी पर आरोप है कि अब भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त हैं. मामले पर सुनवाई 18 मई को होगी.
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